PM Kisan Tractor Yojana 2025 के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 20% से 50% तक की सब्सिडी मिलती है। जानें पात्रता, दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
Table of Contents
🟢 योजना का उद्देश्य : Objective
भारत सरकार का उद्देश्य किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे अपने खेतों में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें और उनकी आय में वृद्धि हो।

🔑 योजना की मुख्य विशेषताएं : Main Characteristics Of PM Kisan Tractor Yojana 2025
योजना का नाम | पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 |
---|---|
लाभार्थी | देश के सभी छोटे और सीमांत किसान |
सब्सिडी राशि | ट्रैक्टर कीमत का 20% से 50% तक |
उद्देश्य | किसानों को सस्ती दर पर ट्रैक्टर मुहैया कराना |
क्रियान्वयन | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
आवेदन प्रक्रिया | राज्य कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन / CSC केंद्रों से |
लाभ केवल | एक बार प्रति किसान |
✅ पात्रता : Eligibility Of PM Kisan Tractor Yojana 2025
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- किसान के पास खुद की कृषि भूमि हो
- पहले से ट्रैक्टर का स्वामित्व नहीं होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- किसी अन्य ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो
- किसान PM-KISAN Yojana से पंजीकृत हो तो वरीयता मिलती है
📄 आवश्यक दस्तावेज़ : Required Documents For PM Kisan Tractor Yojana 2025
- आधार कार्ड
- जमीन का खाता/दाखिल-खारिज
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST को अतिरिक्त छूट मिलती है)
- PM-KISAN रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि हो)
📝 आवेदन प्रक्रिया : Application Process Of PM Kisan Tractor Yojana 2025
👉 ऑनलाइन आवेदन:
- अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- “PM किसान ट्रैक्टर योजना” विकल्प चुनें
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या सुरक्षित रखें
- विभाग द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे DBT के तहत ट्रैक्टर विक्रेता को दी जाती है
👉 ऑफलाइन आवेदन:
- अपने नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय पर जाएं
- आवश्यक दस्तावेज़ के साथ फॉर्म भरें
- विभागीय निरीक्षण और मंजूरी के बाद ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति मिलती है
💰 सब्सिडी की दरें
किसान वर्ग | सब्सिडी (%) |
---|---|
सामान्य किसान | 20% – 30% |
अनुसूचित जाति / जनजाति | 40% – 50% |
पूर्वोत्तर राज्यों के किसान | 50% तक |
(सब्सिडी राज्य सरकारों की भागीदारी और नीति के अनुसार भिन्न हो सकती है) |

❓FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या मैं अपने पुराने ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकता हूं?
👉 नहीं, यह योजना केवल नए ट्रैक्टर की खरीद पर लागू है।
Q2. क्या महिला किसान भी आवेदन कर सकती हैं?
👉 हां, महिला किसानों को प्राथमिकता और कुछ राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलती है।
Q3. योजना में कितनी बार लाभ मिल सकता है?
👉 केवल एक बार प्रति किसान।
Q4. ट्रैक्टर खरीदने के बाद सब्सिडी कब मिलती है?
👉 ट्रैक्टर डिलीवरी और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद DBT के जरिए राशि विक्रेता को ट्रांसफर होती है।