Atal Pension Yojana 2026 भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें 60 वर्ष के बाद ₹1000 से ₹5000 तक मासिक पेंशन की सुविधा मिलती है।
Table of Contents
Introduction
अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने निश्चित पेंशन मिलती है।
इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। लाभार्थी अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने एक छोटी-सी राशि जमा करता है, और उसके योगदान के आधार पर उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन आजीवन मिलती है, और लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को भी मिलती है।
अटल पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार जैसे लोगों को सुरक्षित भविष्य देना है, ताकि बुढ़ापे में उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
Details Of Atal Pension Yojana 2026
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के उन बचत खाताधारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है जो आयकर दाता नहीं हैं। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को कम करने में मदद करती है और उन्हें स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Charges and fees and overdue interest under APY
निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान न करने या विलंबित भुगतान पर लगने वाले शुल्क और ब्याज, एपीवाई के ग्राहकों पर लागू होंगे। ये शुल्क और इन्हें लागू करने की विधि पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।
Benefits Of Atal Pension Yojana 2026
- गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि: अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक प्रति माह 1000/- रुपये, 2000/- रुपये, 3000/- रुपये, 4000/- रुपये या 5000/- रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।
- जीवनसाथी को गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि: लाभार्थी की मृत्यु के बाद, लाभार्थी का जीवनसाथी मृत्यु तक लाभार्थी के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- लाभार्थी के नामांकित व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी: लाभार्थी और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद, लाभार्थी का नामांकित व्यक्ति लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में किए गए अंशदान धारा 80CCD(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समान कर लाभों के लिए पात्र हैं।
Voluntary exit
- ग्राहक को केवल एपीवाई में उनके द्वारा किए गए अंशदान और उनके अंशदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक आय (खाता रखरखाव शुल्क घटाने के बाद) ही वापस की जाएगी।
- हालांकि, 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकार द्वारा किए गए सह-अंशदान प्राप्त कर चुके ग्राहकों को वह राशि, जिसमें उस पर अर्जित आय भी शामिल है, वापस नहीं की जाएगी।
For death before 60 years
- विकल्प 1: यदि ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो ग्राहक के जीवनसाथी को शेष अवधि के लिए, यानी जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, ग्राहक के नाम पर रखे जा सकने वाले एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध होगा। ग्राहक का जीवनसाथी, अपनी मृत्यु तक, ग्राहक के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यह एपीवाई खाता और पेंशन राशि, भले ही जीवनसाथी का अपना एपीवाई खाता और पेंशन राशि अपने नाम पर हो, फिर भी अतिरिक्त होगी।
- विकल्प 2: एपीवाई के तहत अब तक संचित संपूर्ण पेंशन कोष जीवनसाथी/नामित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।
Eligibility In Atal Pension Yojana 2026
- एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
- पेंशन शुरू होने और एपीवाई से बाहर निकलने की आयु 60 वर्ष है।
- एपीवाई में ग्राहक का अंशदान ग्राहक के बचत बैंक खाते से मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर निर्धारित अंशदान राशि के ‘ऑटो-डेबिट’ के माध्यम से किया जाएगा।
- ग्राहकों को एपीवाई में शामिल होने की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान राशि का योगदान करना अनिवार्य है।

Application Process
Online :
- प्रक्रिया 1:
- आप अपनी नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन एपीवाई खाता खोल सकते हैं।
- आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करके डैशबोर्ड पर एपीवाई खोज सकते हैं।
- ग्राहक को बुनियादी और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरना होगा।
- ग्राहक को खाते से प्रीमियम के स्वतः डेबिट के लिए सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा।
- प्रक्रिया 2:
- वेबसाइट “https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html” पर जाएं और “अटल पेंशन योजना” चुनें।
- “APY पंजीकरण” चुनें।
- फॉर्म में बुनियादी जानकारी भरें। आप 3 विकल्पों के माध्यम से KYC पूरा कर सकते हैं:
- ऑफ़लाइन KYC – जिसमें आपको आधार की XML फ़ाइल अपलोड करनी होगी।
- आधार – जिसमें आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन के माध्यम से KYC किया जाता है।
- वर्चुअल आईडी – जिसमें KYC के लिए आधार वर्चुअल आईडी बनाई जाती है।
Offline :
आवश्यक दस्तावेज़
- सक्रिय बैंक/डाकघर बचत खाते से केवाईसी विवरण प्राप्त किए जाते हैं।
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